गैंगस्टर एक्ट मामले में आरोपी को 3 साल 6 माह की सजा

आजमगढ़, 21 मई 2026। जनपद आजमगढ़ में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है।
मामला जीयनपुर थाना में दर्ज गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट संख्या-01, आजमगढ़ ने आरोपी आमिर पुत्र जुल्फीकार, निवासी खजुरही थाना घोसी जनपद मऊ, को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि 3 वर्ष 6 माह के साधारण कारावास तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, 22 जून 2019 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विमलेश मौर्या ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आमिर ने संगठित गिरोह बनाकर अपने और गिरोह के सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया।

इस मामले में थाना जीयनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 135/2019, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया, जहां सुनवाई के दौरान पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए उक्त सजा सुनाई।

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